झज्जर, 12 मई।
डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि जिला में कोचिंग सेंटर चलाने वालों के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य है। जिले में संचालित सभी सेंटर संचालक जल्द से जल्द पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। जो सेंटर पंजीकरण नहीं करवाएंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी फॉर प्राइवेट कोचिंग इंस्टिट्यूट की मीटिंग को संबोधित करते हुए डीसी ने ये बात कही। इस दौरान डीसीपी जसलीन कौर भी मौजूद रही।
मीटिंग में जिला शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार द्वारा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी फॉर प्राइवेट कोचिंग इंस्टिट्यूट के समक्ष निजी कोचिंग सेंटरों की तरफ से रजिस्ट्रेशन हेतु आए आवेदनों को कमेटी के समक्ष रखा गया। इस दौरान डीसी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा दी हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्ट को लागू कर किया गया है। एक्ट के लागू होने के बाद अब प्राइवेट कोचिंग सेंटर चलाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। इन गाइडलाइंस में कोचिंग सेंटर संचालकों में छात्रों की सुरक्षा, फीस व अन्य सुविधाओं को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोचिंग सेंटर के पास फायर और भवन सुरक्षा संबंधी एनओसी होनी जरूरी है। इसके अलावा कोचिंग सेंटर की ओर से परीक्षा और सफलता के दबाव की स्थिति में बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से काउंसलिंग कराने और उनकी मानसिक सेहत को बेहतर रखने के लिए काउंसलर उपलब्ध कराना होगा।
