झज्जर, 25 मई।
डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में पटाखों का उत्पादन, बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। हरियाणा सरकार के पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग जारी आदेशों के आदेशों के तहत पटाखों की ऑनलाइन माध्यम से भी बिक्री व खरीद नहीं की जा सकती। इन आदेशों की उल्लंघना करने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
डीसी ने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने और वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए यह कदम उठाया गया है। पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा जारी आदेशों को जिले में प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। डीसी ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत जारी आदेशों के अनुसार एनसीआर क्षेत्रों में पटाखों की सभी प्रकार गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध हैं। इन आदेशों की उल्लंघना करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
