चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने आगामी एक साल के लिए प्रदेश में गुटका, पान मसाला तथा तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदेश के सभी जिला उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक सरकार के इस फैसले को लागू करवाने के लिए काम करेंगे।
हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग आयुक्त द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि सात सितंबर 2020 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्मित खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिरोध और निर्बंधन) नियम, 2011 के विनियम दो,तीन व चार के अनुसार किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन (गुटका, पान मसाला) के उपयोग पर विभाग द्वारा एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया था।
अब खाद्य सुरक्षा विभाग हरियाणा के आयुक्त ने इन आदेशों को आगामी एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। अब सात सितंबर 2022 तक हरियाणा राज्य के किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन (गुटका, पान मसाला) के निर्माण, भंडारण और वितरण पर प्रतिबंध रहेगा। अब गुटका व पान मसाला में तंबाकू व निकोटिन का पाया जाना कानूनी अपराध है। कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता तम्बाकू व निकोटिन युक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण व बिक्री करता है तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा जारी इन आदेशों को लागू करवाने का जिम्मा प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को सौंपा गया है। सरकार ने आदेशों में साफ किया है कि उपायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र में प्रतिबंधित पदार्थों की बिक्री न हो। इसके लिए बकाया टीमों का गठन करके कार्रवाई की जाए।
