हरियाणा सरकार ने आढ़तियों के लिए जारी किए तीन करोड़

हरियाणा सरकार ने आढ़तियों के लिए जारी किए तीन करोड़

पंचायती जमीनों पर बीस साल पुराने कब्जाधारी बनेंगे मालिक
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने बदला कानून
वर्ष 2004 के कलेक्टर रेट पर होगी रजिस्ट्री
चंडीगढ़। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती जमीनों पर बीस वर्ष से कब्जा करके बैठे लोग अब उस जमीन के मालिक बन सकेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।
बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि आज की बैठक में विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1961 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में हजारों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो वर्षों से पंचायती जमीनों पर मकान बनाकर रह रहे हैं। यमुना तथा मारकंडा नदियों के किनारों पर तो बाढ़ा के चलते पंचायती जमीनों पर गांव ही बसे हुए हैं। ऐसे सब लोगों को राहत देते हुए सरकार ने उन्हें मालिकाना हक देने का फैसला किया है।
सैनी ने बताया कि 20 साल से अधिक पुराने कब्जाकार अब कलेक्टर रेट के अनुसार अदायगी करके 500 वर्ग गज तक के एरिया कर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। सैनी ने बताया कि यह कलेक्टर रेट वर्ष 2004 की दरों के अनुसार लिए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने सभी कब्जाधारकों को एक साल का समय दिया है। एक साल की अवधि के भीतर यह मकान फीस अदा करके अपने नाम करवाने होंगे।
सैनी ने बताया कि पहले इस तरह के मामले मंत्रिमंडल की बैठक में आते थे और उन पर अंतिम निर्णय लिया जाता था लेकिन अब नियमों में बदलाव करते हुए निदेशक विकास एवं पंचायत विभाग को अधिकृत कर दिया गया है। जमीनों के पंजीकरण के मामले निदेशक स्तर पर ही निपटाए जाएंगे।

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के आढ़तियों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने रबी खरीद में हुए नुकसान की भरपाई के लिए तीन करोड़ दस लाख रुपये जारी कर दिए हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि रबी फसल खरीद के दौरान आढ़तियों को नमी वाले उत्पादों की खरीद करनी पड़ी थी। जिसके चलते उन्हें आढ़तियों को वित्तीय नुकसान झेलना पड़ा था। इस संबंध में कई आढ़तियों के शिष्टमंडल भी मुख्यमंत्री से मिल चुके थे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि आढ़तियों की मांग पर केवल वन टाइम सहायता के लिए सरकार ने तीन करोड़ दस लाख रुपये की सहायता राशि को स्वीकृति प्रदान की है। सीएम ने साफ किया कि यह योजना केवल इस वर्ष के लिए ही मान्य होगी।
इसके लिए राज्य सरकार कुल 3,09,95,541 रुपये की राशि वहन करेगी। कुल राशि में से 77,22,010 रुपये खाद्यनागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा वहन किए जाएंगेजबकि 1,71,16,926 रुपये की राशि हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड) द्वारा वहन की जाएगी तथा 61,56,605 रुपये हरियाणा राज्य भंडारण निगम (एचएसडब्ल्यूसी) द्वारा वहन किए जाएंगे।

You May Also Like