केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने दी नियुक्त पर बधाई

सुदेश कटारिया बने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय में चीफ मीडिया एडवाइजर चंडीगढ़। प्रदेश में भाजपा की हैट्रिक और दलितों को पार्टी के पक्ष में एकजुट करने

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महिलाओं, बच्चों को अपराधों के प्रति किया गया जागरुक

गुरुग्राम। महिला थाना पश्चिम द्वारा अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न अपराधों से बचाव व निवारण के बारे में जानकारी देकर जागरूक

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किसानों की हुई सराहना भी और आलोचना भी,जाम में फंसे राहगीरों को हुई भारी परेशानी

 किसानों ने बीच रास्तों पर कई घंटों तक लगाया जाम, एंबुलेंस को दिया रास्ता,स्कूली बसों को  निकालने से किया इंकार, विनायक दत्त शर्मा संवाददाता पिहोवा

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किसान आंदोलन के बाद हरियाणा की राजनीति में चर्चित हुआ ट्रैक्टर

चुनाव में नेताओं ने त्यागी महंगी व लग्जरी गाडिय़ां, ट्रैक्टर पर हुए सवार कोई बैलगाड़ी तो काई ऊंट पर मतदाताओं को लुभाने की कवायद में

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भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित हो: डीसी

पोलिंग पार्टी व माइक्रो ऑब्जर्वर की हुई फाइनल रेंडेमाइजेशन फरीदाबाद, 3 अक्टूबर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शनिवार, 5 अक्टूबर को फरीदाबाद जिला में बने 1650 मतदान केंद्रों

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विधानसभा चुनाव के लिए 3 अक्टूबर को सायं 6 बजे बंद होगा प्रचार- मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल , प्रदेश में 5 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक होगा मतदान 

चंडीगढ़, 30 सितंबर – हरियाणा में 15वी विधानसभा आम चुनाव-2024 के लिए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार-प्रसार करने पर 3 अक्तूबर को सायं 6 बजे से प्रतिबंध रहेगा। 6 बजे के बाद से राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी प्रकार की बैठक या जनसभाएं नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही, आयोग के निर्देशानुसार चुनाव एजेंट को छोड़ कर, पार्टी से जुड़ें अन्य कार्यकर्ता या नेता और प्रचारक जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, वे उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होगा। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पंकज अग्रवाल ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की समयावधि के दौरान किसी भी तरह का प्रचार-प्रसार बंद हो जाता है। उन्होंने बताया कि इस समयावधि में कोई भी उम्मीदवार न तो किसी तरह की जनसभा आयोजित कर सकता है और न ही उसमें शामिल हो सकता है। इस दौरान किसी भी तरह की चुनावी सामग्री को सिनेमाटोग्राफी, टेलीविजन या अन्य उपकरणों के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, किसी मतदान क्षेत्र में इस प्रतिबंधित अवधि के दौरान आमजन को आकर्षित करने की दृष्टि से म्यूजिक कॉन्सर्ट या थियेटर प्रोग्राम या अन्य मनोरंजक कार्यक्रम के माध्यम से किसी प्रकार का चुनावी प्रचार भी नहीं किया जा सकता। इस समयावधि के दौरान लाउडस्पीकर के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, पोलिंग बूथ के 200 मीटर की परिधि में कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी अपना प्रचार नहीं कर सकती है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 126 उपधारा (1) की उल्लंघना की जाती है तो उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा या जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों ही हो सकती है। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार सभी मंत्रियों, सांसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों के अलावा अन्य राजनीतिक कार्यकर्ता, जिनको सुरक्षा प्रदान की गई है, उन सभी को मतदान की समाप्ति के लिए नियमित किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की समयावधि से पहले निर्वाचन क्षेत्र को जल्द से जल्द छोड़ देना होगा। इसी प्रकार, उम्मीदवार और उसके चुनाव एजेंट को छोड़ कर, पार्टी से जुड़ें अन्य कार्यकर्ता या नेता और प्रचारक जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं। श्री पंकज अग्रवाल ने बताया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (बी) के तहत किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे (मौन अवधि) की अवधि के दौरान टेलीविजन या इसी तरह के उपकरणों के माध्यम से किसी भी चुनाव संबंधी सामग्री को प्रदर्शित करने पर रोक रहेगी। चुनावी सामग्री को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के लिए अभिप्रेत या परिकलित किसी भी मामले के रूप में परिभाषित किया गया है, जो मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान होता है। हालांकि इस समय में प्रिंट मीडिया में जिला या राज्य स्तर की जैसा कि मामला हो, एमसीएमसी कमेटी से पूर्व प्रमाणित विज्ञापन छापे जा सकते है। उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126 ए, के तहत मतदान शुरू होने के लिए निर्धारित समय से लेकर मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय के आधे घंटे बाद तक की

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जगाधरी के सैक्टर 15 में सर्व समाज का हजारों का जनसैलाब भाजपा उम्मीदवार कंवरपाल गुर्जर को समर्थन देने के लिए एकजुट हुआ 

जगाधरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी विधानसभा क्षेत्र के गांव खिजरी,मुजाफतकलां, बक्करवाला, टिब्बी अराईयां,मेघुवाला,बनियोवाला,कांसली,चिक्कन,शाहजादवाला, फ़कीरमाजरा,कोट,घीसरपड़ी, दादुपुर जट्टान, जगाधरी शहर के विश्वकर्मा

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तोशाम हल्के की समस्याओं के निदान का मार्ग खोलेगा चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर : शशि परमार

लोग करते होंगे वादे, हम काम करके दिखाएंगे, उन्होंने तो किया होगा छोटा मोटा धमाका, हम सिलेंडर से बड़ा धमाका कर दिखाएंगे : शशि परमारतोशाम,

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केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जन आर्शीवाद रैली के माध्यम से मांगा प्रत्याशियों के लिए  जीत का आर्शीवाद

सरकार में चलती है दलाल और दामाद की सरकार : अमित शाह कहा: कांग्रेस सरकार में देश का नहीं बल्कि दामाद का विकास होता है

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डीसी ने रिटर्निंग अधिकारियों के साथ भिवानी व बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र के स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण

भिवानी,29 सितंबर। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर कौशिक ने शिक्षा बोर्ड भवन परिसर में बनाए गए भिवानी तथा बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र के स्ट्रांग

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