चंडीगढ़। हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने बुधवार को नई दिल्ली पहुंच लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार भेंट की। कल्याण दोपहर को संसद
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कृषि मंत्री ने सुपर सीडर से खेत में गेहूं की बिजाई करके किसानों को किया जागरूक
चंडीगढ़ , 30 अक्टूबर – हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए हमे मिलजुल कर
पर्यावरण को स्वच्छ रखने की भावना के साथ मनाएं दीपोत्सव : मनोहर लाल
लोकल फॉर वोकल उत्पादों को बढ़ावा देने का किया आह्वान चंडीगढ़, 29 अक्टूबर। केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने दीपोत्सव की खुशियों
एक्शन मोड में सरकार मंडियों का दौरा करेंगे प्रशासनिक सचिव, मुख्य सचिव ने मंडल आयुक्तों व जिला उपायुक्तों से ली रिपोर्ट
चंडीगढ़,10 अक्टूबर। हरियाणा के मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन.प्रसाद ने प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों को राज्य की मंडियों में धान और बाजरा खरीद की व्यक्तिगत तौर पर
हरियाणा में भाजपा की ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर भरोसे की जीत है : नायब सैनी
हरियाणा में शानदार जीत के बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षामंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले मुख्यमंत्री नायब सैनी मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा वासियों
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने दी नियुक्त पर बधाई
सुदेश कटारिया बने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय में चीफ मीडिया एडवाइजर चंडीगढ़। प्रदेश में भाजपा की हैट्रिक और दलितों को पार्टी के पक्ष में एकजुट करने
किसान आंदोलन के बाद हरियाणा की राजनीति में चर्चित हुआ ट्रैक्टर
चुनाव में नेताओं ने त्यागी महंगी व लग्जरी गाडिय़ां, ट्रैक्टर पर हुए सवार कोई बैलगाड़ी तो काई ऊंट पर मतदाताओं को लुभाने की कवायद में
विधानसभा चुनाव के लिए 3 अक्टूबर को सायं 6 बजे बंद होगा प्रचार- मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल , प्रदेश में 5 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक होगा मतदान
चंडीगढ़, 30 सितंबर – हरियाणा में 15वी विधानसभा आम चुनाव-2024 के लिए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार-प्रसार करने पर 3 अक्तूबर को सायं 6 बजे से प्रतिबंध रहेगा। 6 बजे के बाद से राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी प्रकार की बैठक या जनसभाएं नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही, आयोग के निर्देशानुसार चुनाव एजेंट को छोड़ कर, पार्टी से जुड़ें अन्य कार्यकर्ता या नेता और प्रचारक जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, वे उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होगा। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पंकज अग्रवाल ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की समयावधि के दौरान किसी भी तरह का प्रचार-प्रसार बंद हो जाता है। उन्होंने बताया कि इस समयावधि में कोई भी उम्मीदवार न तो किसी तरह की जनसभा आयोजित कर सकता है और न ही उसमें शामिल हो सकता है। इस दौरान किसी भी तरह की चुनावी सामग्री को सिनेमाटोग्राफी, टेलीविजन या अन्य उपकरणों के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, किसी मतदान क्षेत्र में इस प्रतिबंधित अवधि के दौरान आमजन को आकर्षित करने की दृष्टि से म्यूजिक कॉन्सर्ट या थियेटर प्रोग्राम या अन्य मनोरंजक कार्यक्रम के माध्यम से किसी प्रकार का चुनावी प्रचार भी नहीं किया जा सकता। इस समयावधि के दौरान लाउडस्पीकर के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, पोलिंग बूथ के 200 मीटर की परिधि में कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी अपना प्रचार नहीं कर सकती है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 126 उपधारा (1) की उल्लंघना की जाती है तो उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा या जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों ही हो सकती है। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार सभी मंत्रियों, सांसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों के अलावा अन्य राजनीतिक कार्यकर्ता, जिनको सुरक्षा प्रदान की गई है, उन सभी को मतदान की समाप्ति के लिए नियमित किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की समयावधि से पहले निर्वाचन क्षेत्र को जल्द से जल्द छोड़ देना होगा। इसी प्रकार, उम्मीदवार और उसके चुनाव एजेंट को छोड़ कर, पार्टी से जुड़ें अन्य कार्यकर्ता या नेता और प्रचारक जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं। श्री पंकज अग्रवाल ने बताया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (बी) के तहत किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे (मौन अवधि) की अवधि के दौरान टेलीविजन या इसी तरह के उपकरणों के माध्यम से किसी भी चुनाव संबंधी सामग्री को प्रदर्शित करने पर रोक रहेगी। चुनावी सामग्री को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के लिए अभिप्रेत या परिकलित किसी भी मामले के रूप में परिभाषित किया गया है, जो मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान होता है। हालांकि इस समय में प्रिंट मीडिया में जिला या राज्य स्तर की जैसा कि मामला हो, एमसीएमसी कमेटी से पूर्व प्रमाणित विज्ञापन छापे जा सकते है। उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126 ए, के तहत मतदान शुरू होने के लिए निर्धारित समय से लेकर मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय के आधे घंटे बाद तक की
विधानसभा आम चुनावों के लिए बनाये गए हैं 20,632 मतदान केंद्र, 144 आदर्श मतदान केंद्र स्थापित
85 वर्ष से अधिक और दिव्यांग मतदाताओं की होम वोटिंग की प्रक्रिया आज होगी पूरी चुनावों में 27,866 ईवीएम का होगा उपयोगचंडीगढ़, 29 सितंबर –
खालिस्तानी सांसद अमृतपाल बनाएंगे नया राजनीतिक दल
चंडीगढ़। असम की डिब्रूगढ़ जेल में एनएसए के तहत बंद वारस पंजाब दे के प्रमुख एवं खडूर साहिब सीट से कट्टरपंथी सांसद अमृतपाल सिंह खालसा