किसी भी समारोह या कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग पूर्णतया प्रतिबंध है।
पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री सुमित कुमार भा०पु०से० ने बताया कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पर किसी भी प्रकार से हथियारों के साथ फोटो या वीडियो अपलोड करना अथवा डीपी (Display Picture) पर लगाना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त किसी भी शादी समारोह या अन्य कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग करना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
प्राय देखा जाता है की शादी – विवाह, जन्मोत्सव, धार्मिक उत्सव व नव वर्ष सहित अन्य समारोह में कुछ लोगों के द्वारा हर्ष फायरिंग की जाती है इससे आम जन हानि के साथ-साथ ऐसे कार्य समाज में भय और असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों पर जिला पुलिस की निरंतर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। यदि कोई व्यक्ति इस तरह की गतिविधि करता पाया गया तो उसके विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी तथा संबंधित हथियार का निरस्तीकरण (लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई) भी की जाएगी।
जिला पुलिस भिवानी आमजन से अपील करती है कि वे सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रहें और अपने परिजनों, मित्रों व परिचितों को भी इसके लिए जागरूक करें।
पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री सुमित कुमार भा०पु०से० ने सभी प्रबंधक थाना/ चौकी इंचार्ज व अपराध यूनिट इंचार्ज को निर्देश दिए हैं कि जिले में कोई भी व्यक्ति हथियार के साथ सोशल मीडिया अकाउंट पर फोटो या वीडियो अपलोड करता है तो उसके विरुद्ध तुरंत प्रभावी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जिले में किसी भी आम नागरिक को सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी व्यक्ति के द्वारा हथियार के साथ फोटो या वीडियो अपलोड करने की जानकारी मिलती है तो उसे तुरंत पुलिस से साझा करें ऐसा करने वाले व्यक्ति का नाम व पता गोपनीय रखा जाएगा।
